सभी इमाम जुमा के खुत्बे में बताएँ कि इस्लाम में महिलाओं के क्या अधिकार हैं: मुस्लिम पर्सनल लॉ

लखनऊ। अगले महीने कोलकाता में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वार्षिक बैठक से पहले नई मजलिस का चयन होगा, बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने एक साथ तीन तलाक के विरोध का मुकाबला करने के लिए इस विश्वास के साथ देशव्यापी स्तर पर अभियान चलाने का फैसला किया है कि जो भी गलतफहमी फैली हुई हैं वह इस्लामी शरीयत के संबंध में जागरूकता के अभाव की वजह से है। इस अभियान के तहत पूरे देश के इमामों को हिदायत दी गई है कि वह जुमा के खुत्बे में बताएँ कि इस्लाम में महिलाओं के क्या अधिकार हैं और उन के पालन को कितनी अहमियत दी गई है। इसकी शुरुआत लखनऊ से किया जा रहा है जहां राज्य के राजधानी के सभी मस्जिदों के इमामों को इस संबंध में लेख भेज दिए गए हैं।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और ऐश बाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यूएनआई को बताया कि बोर्ड का मानना है कि व्यवस्था इस्लामिया का बेजा इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इसकेबावजूद हमें विश्वास है कि गैर जागरूकता खत्म करने की कोशिश से शरई गुंजाईशों के बेजा इस्तेमाल को समाप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पुरे देश में मस्जिदों के इमाम नमाज़ के बाद इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों पर डिस्कोर्स का आयोजन करेंगे।
मौलाना ने कहा कि जहां तक तलाक का संबंध है तो मुस्लिम समाज में .5% मुसलमान इस गुंजाईश से लाभ लेते हैं। उन्होंने अपनी बात पर जोर डालने के लिए 2011 की जनगणना में इस संबंध में सामग्री का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत में मुसलमानों की आबादी जहां लगभग 17 करोड़ है वहाँ लगभग साढ़े तीन लाख लोग ही तलाक देने का कदम उठाते हैं। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि इस संख्या में तीन तलाक एक साथ देने वालों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है जबकि सौ करोड़ हिंदुओं में तलाक की दर 3.7% है। ” इमाम साहेबान डिस्कोर्स में किन-किन विषयों को कवर करेंगे इस बारे में मौलाना खालिद रशीद ने दावा किया कि इस्लाम एकमात्र धर्म है जो ” लेडीज़ फर्स्ट’ के मुहावरे का पालन करता है। यही कारण है कि शादी के समय लड़के से पहले लड़की की इच्छा ली जाती है। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को अपने पिता और पति दोनों की संपत्ति से हिस्सा मिलता है। ”