गर्भपात की अनुमति देने से अदालत का इनकार

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति मांगने वाली बलात्कार की शिकार कम उम्र लड़कियों के मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिका गुज़ार को निर्देश दिया है कि वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने आवेदन दें, वही इसका फैसला करेंगे। न्यायमूर्ति आरडी खरे ने कल यहां बलात्कार की शिकार लड़की के पिता की याचिका पर यह आदेश दिया।

सूत्रों का कहना है कि बरेली के रहने वाले आसिफ ने शादी का झूठा वादा करके एक कमसिन लड़की के साथ बलात्कार किया था मगर जब वह गर्भवती हो गई तो उसने पाया कि लड़की गर्भवती है तो पुलिस ने आसिफ और तीन अन्य के खिलाफ शेर गढ़ थाने में केस दर्ज कर लिया। लड़की के पिता ने बरेली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को गर्भपात का अनुरोध किया।