गिरिराज सिंह को तीन मई तक गिरफ्तारी से राहत

इंतेखाबी रैली में भड़काऊ तकरीर देने के मामले में देवगढ़ की एक अदालत ने बिहार बीजेपी के सीनीयर लीडर गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर 3 मई तक के लिए रोक लगा दी।

गिरिराज सिंह के वकीलों ने नामानिगारों को बताया कि साबिक वज़ीर ने गिरफ्तारी पर रोक के मुताल्लिक में एक दरखास्त की थी, जिसके बाद देवगढ़ जिला एवं सेशन जज पंकज श्रीवास्तव ने यह हुक्म दिया। गिरिराज ने अपनी दरखास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन तीन अलग-अलग मुकाम पर दर्ज इन्हीं इल्ज़ामात को लेकर उन्हें नोटिस दे चुका है और वह पहले ही उसका जवाब दे चुके हैं।

गिरिराज के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर में से पहली देवगढ़ के मोहनपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें उन पर 18 अप्रैल को चुनावी रैली के दौरान भड़काऊ तकरीर देने का इल्ज़ाम लगाया गया हैं।

रैली में उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने वालों को पाकिस्तान में जगह खोजनी होगी।

एफआईआर में गिरिराज सिंह पर यह कहने के मामले में भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि मरकज़ी हुकूमत गाय के गोश्त ( गोमांस ) का बर आमद करने वालों को छूट देती है, जबकि उनको पालने वालों पर टैक्स लगाती है।