गिलानी को ED ने भेजा कारण बताओ नोटिस, अवैध रूप से दस हजार डॉलर रखने का है इल्ज़ाम

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरवार को हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी को कारण बताआे नोटिस जारी करते हुए उनसे 2002 में “अवैध रूप से” रखे गए दस हजार डालर का स्रोत बताने को कहा।

आयकर विभाग ने 2002 में श्रीनगर के हैदरपुरा क्षेत्र में उनके आवास पर छापा मारकर विदेशी मुद्रा जब्त की थी। केन्द्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाले 87 वर्षीय अलगाववादी नेता को फेमा कानून की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी किया।

आयकर रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने इस साल मार्च में श्रीनगर में उसके सामने हाजिरी के लिए गिलानी को सम्मन जारी किया था। ईडी ने बयान में कहा कि उनके वकील ने लिखित जवाब सौंपा और उनके घर से विदेशी मुद्रा जब्त होने से इंकार किया।

बयान में कहा गया कि और सम्मन के बाद, उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट ने अपील दस्तावेज सौंपकर विदेशी मुद्रा की वसूली और जब्ती की पुष्टि की। हालांकि वह इसे प्राप्त करने तथा रखने का वैध स्रोत नहीं बता पाए और इसलिए वह फेमा के तहत कार्वाई के भागी हैं।