चंडीगढ़ छेड़छाड़: विकास बराला की जमानत याचिका अदालत ने किया खारिज

चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में आरोपी बीजेपी नेता के बेटे विकास बराला की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दिया है।आईएस अधिकारी की बेटी को अगवा करने के प्रयास के आरोप में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटा विकास बराला आरोपी है।

मालूम हो कि विकास और उसके दोस्त आशीष पर अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में विकास बराला ने यह कबूल किया था कि वह लड़की की कार का पीछा कर रहा था।

आरोपियों की बेल पिटीशन पर कोर्ट ने पुलिस का जवाब मांगा था। इस पर पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने पंचकूला हिंसा का हवाला देकर कुछ वक्त देने को कहा था। कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए मंगलवार को जवाब दायर करने को कहा था।

इस मामले में दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत अपहरण की कोशिश का गैर जमानती आरोप लगाया गया है। इन सभी धराओं के साथ धारा 511 भी लगायी गयी है जिसके तहत किसी अपराध की कोशिश करने पर उम्रकैद या अन्य अवधि तक कारावास का प्रावधान है।