चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू प्रसाद दोषी करार

रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड की रांची सेंट्रल जेल में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने मामले पर फैसला सुनाया है।

इस तरह अब तक चारा घोटाले के चार में से 6 केस में लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को तीन सजा पर फैसला होगा।

वहीं दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है। उनके साथ महेंद्र सिंह बेदी,अधीप चंद, ध्रुव भगत और आनंद कुमार भी बरी कर दिए गए हैं। चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में तीन करोड़, तेरह लाख रुपए का गबन हुआ था।

इससे पहले इसी वर्ष 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपए का गबन करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमश: दस लाख एवं पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा मामले में कुल 50 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।