चार महीने की गर्भवती महिलाओ को हज़ की इज़ाज़त नही

सेंट्रल हज कमेटी ने गर्भवती महिलाओं की हिफाज़त करने के लिए उन्हें हज भुगतान से रोका है। कमेटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिन महिलाओं का आवेदन पत्र दाखिल करते समय गर्भावस्था टहर गया हो और महीने सिप्तम्बर तक गर्भावस्था 4 महीने के पूरा होने को पहुंचा हो उन्हें हज की अदायगी के लिए अनुमति नहीं रहेगी।

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अगर गर्भवती महिलाओं तथ्य को छिपा रखते हुए हज के लिए रवाना होने की कोशिश करेंगी तो उन्हें विमान से उतार दिया जाएगा। सचिव हज सेवा समिति बरेली श्री मॉडरेटर बेग ने बताया कि महिलाओं हज के लिए प्रस्थान चाहती हैं उन्हें संतोष कर लेना चाहिए कि उड़ान (प्रस्थान) के समय उनके गर्भावस्था के 4 महीने पूरा नहीं हुआ है।

अन्यथा वे हज यात्रा से वंचित कर दिया जाएगा। चीफ ाकआभकीटो समिति सदस्य सेंट्रल हज कमेटी श्री अता उर रहमान ने बताया कि उक्त मामले की पूर्ति न करने वाली महिलाओं को अपनी रक़ूमात वापस लेते हुए सीटें रद्द करवा सकते हैं।
साभार –Headline24