छेड़-छाड़ वाक़ियात के तदारुक के लिए क़ानूनसाज़ी

करीमनगर 24 अगस्त: रियासत भर में हर-रोज़ लड़कीयों और ख़वातीन के साथ छेड़-छाड़ और ईज़ा रसानी के वाक़ियात में इज़ाफ़ा हो रहा है। इस तरह के जराइम की रोक-थाम के लिए रियासती हुकूमत ने एक नया बिल तैयार किया है, ताके रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, बाज़ारों, स्कूलस, गर्लज़ कॉलेजस और शॉपिंग मॉल्स के आस-पास लड़कीयों और ख़वातीन के साथ नाज़ेबा सुलूक और छेड़-छाड़ करने वाले आवारा नौजवानों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जा सके।

एसे लोगों को जेल तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना स्टेट प्रोबेशन आफ़ ईव टीज़िंग ऐंड हरासमेंट आफ़ वीमेन ज़ाबता क़ानून तर्तीब दिया गया है और इस को मर्कज़ी हुकूमत की मंज़ूरी के लिए भेजा गया है। ज़राए ने बताया कि फ़िलहाल इस ज़ाबता की मर्कज़ में जांच पड़ताल हो रही है।

अगर उस को वहां मंज़ूर कर लिया गया तो इस बिल को असेंबली के मीटिंग में पेश करते हुए क़ानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी और इस पर अमल आवरी होने पर मुजरिमीन को कम अज़ कम दो साल सज़ाए मशक़्क़त के अलावा एक लाख रुपये जुर्माना आइद किए जाने की गुंजाइश होगी, जबके जुर्माना की अदमे अदाइगी पर जेल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तामिलनाडू में प्रोबेशन आफ़ ईव टीज़िंग आर्डीनेंस पर अमल आवरी हो रही है, उसी तर्ज़ पर यहां भी बिल मुरत्तिब किया गया है।