जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से शादियों में मेहमानों की संख्या पर लगाई पाबंदी

श्रीनगर:जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से शादियों और इस से संबंधित समारोह में मेहमानों की संख्या पर फैसला लागू कर दिया गया है।

इस नए फैसले का मक़सद शादि में बे-जा इस्तिमाल से रोकना है जो एक अप्रैल 2017 से लागू होगा.महिकमा फूड ‘सियोल इंजीनियरिंग’कस्टमर अफेयर्स के बयान के अनुसार ”सरकारी और ख़ानगी समारोहों में ज़रूरी अश्या के बेजा इसराफ़ और ग़ैर ज़रूरी अख़राजात” की शिकायतों के बाद ये पाबंदी लागू की है।

जी न्यूज की खबर के अनुसार राज्य सरकार के सरकारी आदेश के तहत “लड़की की बारात और लड़के की शादी में शिरकत करने वाले अतिथि की संख्या 400 से 500 तक होगी.जब के अन्य रसूमात छोटे समारोहों में 100 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है”।