जया ललीता गैर मह्सूब असासा मामला

नई दिल्ली

पब्लिक प्रासीक्यूटर को हटाए जाने की अंबाज़ गुण की अपील पर 9 मार्च को समाअत

डी एम के लीडर के अंबाज़ गुण की दाख़िल करदा दरख़ास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने समात की आइन्दा तारीख 9 मार्च मुक़र्रर की है जहां मिस्टर अंबाज़ गण ने कर्नाटक हाईकोर्ट में तमिलनाडू की साबिक़ वज़ीर आली जयललिता की दाख़िल करदा अपील पर अलतवा बरक़रार रखने की ख़ाहिश की थी जो जयललिता की गैर महसोबा असासा जात केस में उनकी सज़ा से मुताल्लिक़ था।

इस मौक़े पर समाअत की अगली तारीख का ऐलान करते हुए जस्टिस पिंकी चन्द्र घोष और आर के अग्रवाल पर मुश्तमिल एक बेंच ने बताया कि इस ने अब तक अपील का मुताला नहीं किया है और इस तरह हम इस अपील पर दरअसल कोई तबसरा नहीं कररहे हैं। बेंच ने इस मामले की समाअत को आगे इस लिये बढ़ाया है क्यों कि अदालत से ये मामला आज सुबह ही रुजू किया गया है।

क़बल अज़ीं इस मामले को जस्टिस एम बी लोकुर और वी वी ललित पर मुश्तमिल एक बेंच से रुजू किया गया था । जब कि सुबह के औक़ात में चीफ जस्टिस आफ़ इंडिया एच एल दत्तू की क़ियादत वाली एक बेंच पर पेश किया गया था जहां उन्हें मतला किया गया था कि इस मामले को किसी दीगर बेंच को मुंतक़िल किया जाना चाहिए क्यों कि क़ब्ल अज़ीं एक जज जयललिता की जानिब से हाज़िर होचुके हैं। अपनी अपील में मिस्टर अंबाज़ गण ने पब्लिक प्रासीक्यूटर को हटाए जाने का मुतालिबा किया था। जहां उन्होंने इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इस मामले में वो गैर जांबदार नहीं हैं।