डॉक्टर्स हड़ताल के दौरान हंगामी ख़िदमात से इनकार नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली २९ नवंबर (पी टी आई) सुप्रीम कोर्ट ने आज मर्कज़ और मैडीकल कौंसल आफ़ इंडिया से मफ़ाद-ए-आम्मा की दाख़िल करदा इस दरख़ास्त पर वज़ाहत तलब की है जहां अक्सर-ओ-बेशतर हड़ताली डॉक्टर्स हंगामी हालात में भी मरीज़ों का ईलाज करने से इनकार करदेते हैं और ऐसे डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ डिसिप्लिन शिकनी के तहत कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया था।

चीफ़ जस्टिस ऐस ऐच कपाडि़या की क़ियादत में एक बैंच ने मफ़ाद-ए-आम्मा की इस दरख़ास्त पर समाअत के लिए आमादगी का इज़हार किया है क्योंकि ख़ुद अदालत की नज़रें भी हड़ताली डॉक्टर्स के एहतिजाज के दौरान भी हंगामी ख़िदमात से चशमपोशी नहीं की जा सकती, लिहाज़ा हुकूमत को इस सिलसिले में नोटिस की इजराई भी अमल में आई है। कौंसल और AIIMS ने हालिया सालों में डॉक्टर्स की मुतअद्दिद हड़तालों का सामना किया है।

मज़कूरा मफ़ाद-ए-आम्मा की अर्ज़दाशत पियो पुल फ़ार बेटर टरीटमनट नामी एक जी ओ ने दाख़िल की है जिस में दरख़ास्त की गई है कि डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान कई मरीज़ ईलाज मुहय्या ना होने की वजह से फ़ौत होजाते हैं, लिहाज़ा इस मुआमले में अदालत को दख़ल अंदाज़ी करने की ज़रूरत है।