तहक़ीर अदालत की नोटिस पर मुदाख़िलत से सुप्रीमकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज नामवर अदीब अरून्धति राय के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट की जारी करदा फ़ौजदारी तहक़ीर नोटिस पर हुक्म अलतवा से इनकार कर दिया है जिन्होंने एक हफ़्ता-वार मैगज़ीन में तहरीर करदा मज़मून में दिल्ली यूनीवर्सिटी के प्रोफ़ैसर जी ऐम साईबाबा की मुसलसल क़ैद-ओ-बंद पर सवाल उठाए थे।

अदालत इला लिया ने उन्हें हाइकोर्ट नागपुर बेंच के वाहिद जज के रूबरू 25 जनवरी को शख़्सी हाज़िरी भी नहीं दिया है। पीर के दिन शख़्स तौर पर हाज़िरी की हिदायत देते हुए हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए अरून्धति राय की दाख़िल करदा अर्ज़ी पर बेंच ने मुद्दई अलीहान को नोटिस जारी कर दिया है।

अदीबा के नुमाइंदा वकील चन्द्र यादव सिंह ने ये इस्तिदलाल पेश किया कि जज़बात मुश्तइल कर देने से उनकी मुवक्किला आग के पुतले नज़र-ए-आतिश किए जा रहे हैं लिहाज़ा उन्हें शख़्सी तौर पर हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाये। जिस पर अदालत ने कहा कि मामले का एहतियात से जायज़ा लेने के बाद ये अहकामात जारी किए हैं।

जस्टिस ऐस खीहर और जस्टिस सी नागापन पर मुश्तमिल टीम ने कहा कि अदालत में हाज़िरी के लिए उन्हें राय ख़ौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं , तुम बला ख़ौफ़-ओ-ख़तर जा सकते हैं ,हम यहां मौजूद हैं हमने कार्य‌वाई शुरू कर दी है|