ताजमहल के निकट पार्किंग निर्माण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के निकट निर्माणाधीन बहुमंजिला कार पार्किंग को गिराने के अपने आदेश पर आज रोक लगा दी है. अदालत ने प्राधिकारियों को निर्माण स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश देते हुये कहा कि आगे का निर्माण यहां अभी और नहीं किया जायेगा।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण और संरक्षण के बारे में सरकार की विस्तृत नीति पेश की जाये. ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र ऐतिहासिक ताजमहल के आसपास 10,400 किलोमीटर का दायरा है ओर इसका उद्देश्य इस प्राचीन स्मारक को संरक्षण प्रदान करना है. न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर के लिये स्थगित कर दी है.

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 24 अक्तूबर को अपने आदेश में ताजमहल के निकट निर्माणाधीन इस बहुमंजिला कार पार्किग स्थल को गिराने का निर्देश दिया था. न्यायालय ताजमहल को प्रदूषण और विषाक्त गैसों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिये 1985 में दायर पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चन्द्र की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. न्यायालय इस ऐतिहासिक स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिये इसके आसपास होने वाली विकास की गतिविधियों की निगरानी कर रहा है. इस संबंध में न्यायालय पहले भी अनेक निर्देश दे चुका है.