तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को जमानत मिली

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आज गुलाब घाटी समूह चिट फंड घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किये गए तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को सशर्त जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति जे पी दास की पीठ ने 8 मई को दोनों अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।

बंडोपाध्याय ने भुवनेश्वर में निर्दिष्ट सीबीआई अदालत और खुर्दा जिला सत्र अदालत से ज़मानत याचिका रद्द किये जाने के बाद, फरवरी में उच्च न्यायालय में स्वास्थ्य कारणों के लिए नियमित जमानत की याचिका दायर की थी ।

सीबीआई ने 3 जनवरी को कोलकाता से लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया था, जब वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर घोटाले की जांच कर रही थी।

घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई ने एक और टीएमसी सांसद तपस पाल को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने पहले रोज़ वैली के अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य तीनों लोगो पर धोखादड़ी से देश भर के निवेशकों से 17,000 करोड़ रुपये की राशि लूटने का आरोप लगाया था।