दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के ख़िलाफ़ ग़ैर जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर गुंडों द्वारा दक्षिणपंथी संगठन के एक नेता को मारने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी छोटा शकील के खिलाफ खुला गैर जमानती वारंट जारी किया है |

चीफ़  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने कथित तौर पर एक अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणि मारने के लिए इन दोनों द्वारा रची गयी साज़िश के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक याचिका पर गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग पर यह आदेश दिया है  |

पुलिस के मुताबिक, चक्रपाणि ने पिछले साल मुंबई में सरकार द्वारा आयोजित नीलामी में दाऊद इब्राहिम के स्वामित्व वाली एक कार खरीदी थी | जिसके बाद उस कार को गाजियाबाद में आग लगा दी थी |

इस साल जून में, चार व्यक्तियों जुनैद, रोजर, यूनुस और मनीष को कथित तौर पर दक्षिणपंथी नेता को खत्म करने की योजना बनाते  हुए गिरफ्तार किया गया था |

पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान जुनैद ने खुलासा किया था कि शकील ने उन्हें दाऊद की कार को आग लगाने वाले चक्रपाणि को सबक़ सिखाने के लिए उसकी हत्या के लिए पैसे दिए थे |पुलिस ने बताया कि उनके पास से दो पिस्तौल और दस जिंदा कारतूस बरामद किये गये थे |