दिलसुखनगर विस्फोट मामले में फैसला 13 दिसंबर तक स्थगित

हैदराबाद 22 नवंबर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तहक़ीक़ात वाले मुक़द्दमात की समाअत करने वाली विशेष अदालत ने फरवरी 2013 के दिलसुखनगर जुड़वां बम धमाकों के मामले का फैसला 13 दिसंबर को निर्धारित किया है। 7 नवंबर को इस मामले में कतई समाअत विशेष अदालत में पूरी हो गई थी जो चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में स्थापित है।

तब अदालत ने फैसला 21 नवंबर को सुनाने की घोषणा की थी। हालांकि अदालत ने फैसला 13 दिसंबर को सुनाने की घोषणा की है। चूंकि इस मामले के मूल आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक रियाज भटकल अब तक फरार है इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा अलग कर दिया गया है।

पांच अन्य आरोपियों इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल ‘पाकिस्तानी नागरिक जिया उर रहमान उर्फ ​​विक़ास’ असदुल्लाह अख्तर उर्फ ​​हादी ‘तहसीन अख्तर उर्फ ​​मोनो और एजाज शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह सब वर्तमान में चेरलापल्ली जेल में ही बंद हैं। सभी पांच आरोपियों आज भी न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुए जिसके बाद फैसला 13 दिसंबर को सुनाने की घोषणा कर दी गई।