दिल्ली गैंगरेप मामले के नाबालिग मुल्ज़िम पर इल्ज़ाम तय

नई दिल्ली, 28 फरवरी: दिल्ली गैंगरेप मामले के नाबालिग आरोपी राजू [बदला हुआ नाम ] के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज ( जुमेरात) इस्मतरेज़ि व कत्ल का इल्ज़ाम तय कर दिया। अब जल्द ही राजू के खिलाफ दायर की गई पुलिस जांच रिपोर्ट पर बोर्ड जांच शुरू करेगा। जांच से जुड़े आफीसर का मानना है कि डेढ़ महीने के अंदर बोर्ड की जांच पूरी हो जाएगी और फैसला सुना दिया जाएगा।

राजू आइंदा जून के महीने में बालिग हो जाएगा और शायद इससे पहले उसे सजा भी सुना दी जाएगी। सजा सुनाने के बाद उसे तीन साल तक स्पेशल बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। नाबालिग होने के नाते इस्मतरेज़ि व कतल का गुनाह करने पर भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल की ही सजा मिल सकती है।

जिसमें छुट्टियां कटने से करीब ढाई साल की सजा बचेगी। इसके बाद इसे छोड़ दिया जाएगा। इसने भी 16 दिसंबर की रात अपने पांच साथियों के साथ मिलकर चलती चाटर्ड बस में न केवल 23 साल की फिजियोथेरेपिस्ट लड़की की इस्मतरेज़ि की बल्कि दरिंदगी व हैवानियत की सभी हदे भी पार कर दी थी।

यह उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला का रहने वाला है। इसी ने फर्जी तरीके से बस में क‍ंडक्टर का किरदार निभाया था। इसने झूठ बोलकर लड़की को बहनजी कहते हुए उसे व उसके दोस्त को मुनीरिका बस स्टैंड के सामने बस में बैठ लिया था।

वाजेह है कि बुध के दिन कृष्णा तीरथ (Women and Child Development Minister ) ने राज्यसभा में खुलासा कर चुकी है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी 18 साल तक की उम्र को नाबालिग माना जाएगा। इस वाकिया के बाद माना जा रहा था कि हुकूमत नाबालिग की उम्र घटाकर 16 साल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।