दिल्ली गैंगरेप: ये कैसा इंसाफ, क्या कानून अंधा है ?

दिल्ली गैंगरेप मामले में कोर्ट ने नाबालिग को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके मुखालिफत में और इंतेकाल की हुई मुतास्सिरा के इंसाफ के लिए जंतर-मंतर पर एहतिजाज करने वाले व नाबालिग के सख्त सजा की मांग करने वाले नौजवानो ने कोर्ट के इस फैसले को सिरे से खारिज करते हुए गुस्सा ज़ाहिर किया है। स्टूडेंट व बुजुर्ग सभी के जुबां पर एक ही सवाल है, ये कैसा इंसाफ है, क्या कानून अंधा है?

विकास, ( स्टूडेंट) : हम पिछले एक साल से उस बहादुर लड़की के लिए इंसाफ की मांग करते हुए एहतिजाज कर रहे हैं। जिसमें सबसे ऊपर नाबालिग को सजा सुनाने की मांग शामिल है। लेकिन कोर्ट का यह फैसला मयूसकुन है।

संदीप,(Employed in the private sector:) सारे सुबूत खिलाफ होने व ऐसे घिनौने जुर्म के अहम मुल्ज़िम को नाबालिग कहना क्या सही है। ऐसे फैसले हमारी अदालत के निज़ाम के खोखलेपन को दिखाता है। निज़ाम में सुधार के लिए किसी बड़े इंकलाब की जरूरत है।

पिहू,(स्टूडेंट दिल्ली युनिवर्सिटी) :- जब कोई नाबालिग इस तरह के घिनौने जुर्म को अंजाम देता है तो वह बालिग की कटेगरी में आता है। ऐसे घिनौने जुर्म में शामिल होने पर उसे नाबालिग नहीं कहा जा सकता। क्या कोर्ट ऐसे लोगों को राहत देकर मुल्ज़िमो को बढ़ावा देना चाहती है।

च्योति, एकाउटेंट :- आज कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि कानून अंधा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुल्ज़िम के खिलाफ सभी सुबूत होते हुए भी सिर्फ नाबालिग के नाम पर उसे राहत मिल गई। यह बेहद अफसोस व बदकिस्मती की बात है।

शांभवी, स्टूडेंट डीयू :- जो हुकुमत सही एहतिजाज व मांगों को दबा सकती है, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन क्या ख्वातीन के हुकूक के लिए मुल्क भर में हुए एहतिजाज का कोर्ट पर कोई असर नहीं हुआ। हम अपनी मांगों को हमेशा जारी रखेंगे।

रमेश कनवाल, रिटायर्ड आफीसर :- यह फैसला पूरी तरह गलत है। मुतास्सिरा को इंसाफ तभी मिलेगा, जब उसके गुनाहगार को फांसी की सजा मिले। इसमें कोताही आवाम के साथ छलावा है। जिसका अंज़ाम हुकूमत को भुगतना पड़ सकता है।

——–बशुक्रिया: जागरण