दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग के मोदी की डिग्री दिखाने के फैसले पर लगाई रोक

दिल्ली उच्च न्यायलय ने सोमवार को केन्द्रीय सुचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने दिल्ली विश्विद्यालय को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड दिखाने का निर्देश दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी वर्ष दिल्ली विश्विद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी.

न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने दिल्ली विश्वविद्यालय को राहत प्रदान की और आरटीआई आवेदक नीरज कुमार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा।

विश्वविद्यालय ने सीआईसी के 21 दिसंबर, 2016 के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और राहत की मांगी थी।

अदालत इस मामले में अब 27 अप्रैल को सुनवाई करेगा। नीरज कुमार को इस याचिका पर उस समय तक अपना जवाब दाखिल करना है।