दुर्गा विसर्जन पर पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश ख़ारिज

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुहर्रम के मद्देनजर दुर्गा विसर्जन स्थगित किए जाने से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश को खारिज करते हुए राज्य सरकार को आज दोनों समुदायों के त्योहार के जुलूस के लिए अलग अलग रास्तों का प्रबंधन करने का आदेश दिया है|

ममता सरकार ने मुहर्रम के मद्देनजर 1अक्तूबर को दुर्गा विसर्जन नहीं करने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन उसी दिन ही होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम के जलूस के लिए अलग अलग रास्तों का प्रबंध करे।

अदालत ने कहा कि सरकार के पास विकल्प हैं , लेकिन ये असीमित नहीं हैं। बिना किसी आधार के ताक़त का उपयोग ग़लत है , अंतिम उपाय का फैसला बाद में किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि मुहर्रम को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार‌ ने 1 अक्तूबर को दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार‌ के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में सार्वजनिक हित दायर की गई थी।