दूसरों के खाते में राशि जमा करने पर जेल भी संभव

हैदराबाद 21 नवंबर: आयकर विभाग ने जनता को अपनी पुरानी मुद्रा दूसरों के बैंक खाते में जमा कराने के खिलाफ चेतावनी दी और नए बेनामी बहुपद लेनदेन अधिनियम के तहत कार्रवाई का फैसला किया है जिस पर जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 7 साल जेल भी हो सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बंद की गई मुद्रा के संदिग्ध उपयोग के संबंध में 80 से अधिक सर्वेक्षण और 30 स्थानों की तलाशी ली गई जिसमें 200 करोड़ से अधिक गैर महसोब संपत्ति का खुलासा हुआ।

सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने देश भर में अभियान शुरू कर रखी है जो इन संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की जा रही है जहां भारी रक़ूमात एकत्र हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिनियम के तहत टैक्स अधिकारियों को राशि जमा कराने वाले और जिस के खाते में राशि जमा की जा रही है दोनों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है।