धर्म ‘समाज और ज़ात के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जात ‘समुदाय’ धर्म और भाषाई आधार पर वोट मांगना अवैध है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच जिस की क़ियादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच के चार में से तीन सदस्यों ने इन आदेशों को मंजूरी दी जो धारा 123 (3) के अवामी ऐक्ट की प्रतिनिधित्व करता है की रोशनी में यह फैसला सुनाया।

उक्त फैसले पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ‘जस्टिस आदर्श कुमार और जस्टिस उमेश ललित ने अपना इख़तिलाफ़ ज़ाहिर किया।