नहीं रख सकेंगे 500, 1000 के 10 से ज्यादा नोट, मिले तो देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ऐसा कानून लाने की सोच रही है जिसके तहत प्रतिबंधित नोट (500, 1000 रुपए) रखने पर सजा का प्रावधान होगा. इसके तहत पुराने नोटों में 10,000 रुपए से ज्याएदा रकम रखने, ट्रांसफर करने या पाने पर सजा दी जाएगी. एक व्य0क्ति 500 और 1000 रुपए के अधिकतम 10 नोट अपने पास रख सकेगा. 30 दिसंबर के बाद प्रतिबंधित नोट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही जमा कराए जा सकेंगे. इसके लिए एक ग्रेस पीरियड का ऐलान बाद में किया जाएगा.

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जनसत्ता ने एनडीटीवी के हवाले से कहा है कि इस संबंध में एक अध्याादेश 30 दिसंबर से पहले लाया जा सकता है. हालांकि अभी सजा फाइनल नहीं की गई है, मगर कम से कम 50,000 रुपए या मिली रकम का पांच गुना बतौर जुर्माना लिया जा सकता है. पेनाल्टी5 से जुड़े मामलों पर निर्णय म्यूानिसिपल मजिस्ट्रेसट स्त र का अधिकारी करेगा. इस अध्या5देश में रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टुर्स की सिफारिशें भी शामिल होंगी.
बैंकों में भारी मात्रा में पुराने नोट जमा दिए गए. लेकिन प्रतिबंधित नोट का आंकड़ा अभी आना बाकी है. 13 दिसंबर को रिजर्व बैंक ने कहा कि पीएम के ऐलान के समय 15.44 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन में थे, उनका 80 फीसदी यानी 12.44 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 30 दिसंबर तक की समयसीमा तक पुराने नोटों में कुल जमा 13 से 13.5 लाख करेड़ रुपए हो सकता है.
नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही देशभर में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की टीमें छापेमारी कर रही हैं. बैंक खाते में ढ़ाई लाख रुपए से ज्यांदा की रकम जमा कराने पर भी आयकर विभाग की नजर है.
आप को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान 8 नवंबर को किया था. इसके साथ ही बैंक में पुराने नोट जमा कराने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था. साथ ही पुराने नोट बदलने, बैंक-एटीएम से पैसे निकालने के लिए सीमा तय की गई थी. लेकिन सरकार ने इस दौरान अपने नियमों में काफी बार बदलाव किया है. सरकार ने बैंकों-एटीएम से पैसे निकालने की सीमा कई बार बदली है.