नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला, मोदी सरकार को करारा झटका, निलंबित सदस्यों को मतदान की अनुमति

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट में मोदी सरकार की ओर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बावजूद सदन विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नई तिथि निर्धारित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार चाहती थी कि संघवाद(federalism) को महत्वहीन करार दिया जाए। अदालत ने 31 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री राहत दे दी। कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त संतोष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संघवाद महत्व कम करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसे न्यायिक फैसले ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है।

मुख्य समस्या ये है कि मोदी सरकार जो संघवाद का महत्व कम करने, संविधान का उल्लंघन करने के लिए, सभी लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने और संविधान के 42 वें संशोधन को हटाते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती थी। अदालती फैसले ने इसका मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सरजे वाला ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सदन विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नई तारीख तय कर दी है, हालांकि मोदी सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है।

उसने असमर्थता से धारणा किए बिना केवल इतना कहा कि इस समस्या के अंतिम फैसले तक यह विधायकों मतदान के पात्र होंगे लेकिन उनकी राय दे अलहदा रखी जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखंड हाईकोर्ट पूरी कार्य‌वाई की निगरानी करेंगे। सरजे वाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह इस देश की जनता के फैसले की परवाह नहीं करते। हम एक बार फिर भाजपा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाजपा से कह देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में एकमात्र महत्वपूर्ण शए आम राय दाता है।

उसने यह फैसला किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार होगी। सरजे वाला ने कहा कि मोदी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वह शक्ति के बल पर निर्वाचित सरकार को जो कांग्रेस पार्टी की है, आग दें। राज्य की कांग्रेस को बड़े पैमाने पर राहत करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में मंगलवार के दिन उत्तराखंड विधानसभा में 31 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने की तारीख निर्धारित किया है।

9 निलंबित विधायकों को जो पार्टी से बगावत की थी, मतदान का अधिकार दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति शासन राज्य में बरकरार है। केंद्र ने कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करते हुए शासन असफल होने का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे ‘लोकतंत्र की हत्या’ करार दिया था। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के कुछ ही दिन बाद नाराज कांग्रेस ने दावा किया था कि भाजपा एक नई पस्ती में पहुंच गई है।

कांग्रेस ने कहा कि वह अदालत के आदेश को चुनौती देगी। पहाड़ी राज्य में संकट 18 मार्च को हुआ जबकि कांग्रेस के 9 सदस्यों ने रावत सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया जिसके परिणाम में मांग मुद्रास्फीति का विधेयक पारित कर दिया गया। भाजपा ने उसी दिन राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया।