कलकत्ता हाईकोर्ट के मना करने के बाद भी बीजेपी की ओर से रथयात्रा निकाले जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, राजू बनर्जी और राहुल सिन्हा को आरोपी बनाया गया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि रथयात्रा अपने तय कार्यक्रम के तहत होगी।
इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ‘रथयात्रा’ के लिए अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
HC raps West Bengal govt, directs top officials to decide on BJP rath yatra by Dec 14 https://t.co/Y45WdsUwG7
— Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) December 7, 2018
कलकत्ता हाईकोर्ट ने एकल पीठ के गुरूवार के उस आदेश के खिलाफ बीजेपी की ओर से दायर अपील का निस्तारण कर दिया है, जिसमें पार्टी को उसकी रथयात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
अदालत ने निर्देश दिया कि मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक 12 दिसम्बर तक भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और 14 दिसम्बर तक मामले में कोई निर्णय करें।
अदालत के इस फैसले से पहले यहां मीडिया से बात करते हुए विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘अगर जरूरत पड़ी तो हम न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय जाएंगे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी के उन पत्रों का कोई जवाब नहीं देने के लिए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगायी जो उसने राज्य में अपनी रथयात्राओं के लिए अनुमति मांगने के लिए लिखे थे।
बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के साथ खड़े होते हुए विजयवर्गीय ने कहा, ‘पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है और पूरी पार्टी एकजुट खड़ी है और हम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ हैं।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘हम अदालत को उसके फैसले के लिए धन्यवाद देते हैं। राज्य सरकार को कई दिनों से इस मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए समय नहीं था। अब वे चर्चा के लिए बैठेंगे।
साभार- ‘ज़ी न्यूज़’