पाकिस्तान: तिरंगा फहराने वाले विराट कोहली के फैन को जमानत:

9k=(8)

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने स्टार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के युवा फैन को जमानत दे दी, जिसे अपने घर की छत पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराने पर देशद्रोह के आरोप में एक महीने से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा।

ओकारा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने पेशे से दर्जी 22 साल के उमर दराज की जमानत याचिका स्वीकार कर ली, जिसे पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में उनके घर से 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। उमर ने कहा कि उसने भारतीय बल्लेबाज के प्रति प्यार दिखाने के लिए तिरंगा फहराया था।
उमर पर पाकिस्तान की प्रभुसत्ता के खिलाफ काम करने के आरोप लगे और उसे 10 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। जिला अदालत के जज अनीक अनवर ने पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बावजूद 18 फरवरी को उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वकील रिजवान और मोहम्मद यूसुफ ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश असदुल्लाह सिराज की अदालत में जमानत याचिका दी थी।

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार ‘डॉन’ की खबर के मुताबिक कल पुलिस और न्यायिक फाइलों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और 50000 रुपये की जमानत राशि देने को कहा। उमर को 25 जनवरी को लाहौर से लगभग 200 किमी दूर एक गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था।

इसी दिन भारत ने आस्ट्रेलिया को टी20 मैच में हराया था और कोहली को 90 रन की पारी खेलने के लिए मैन आफ द मैच चुना गया था। घर की छत पर भारतीय झंडा फहराने की शिकायत पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और झंडे के अलावा कोहली के पोस्टर और तस्वीरें जब्त कीं।

उसके खिलाफ पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 123 ए और सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने से जुडे कानून के तहत मामला दर्ज किया है। इस केस में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है।