पुराने नोट बदलने के लिए RBI ने दिया एक और मौका

मुंबई: नोटबंदी का फैसला लागू होने के 50 बाद एक और नया आदेश जारी किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उन लोगों को नोट बदलने का एक और मौका दिया है जो निर्धारित समय सीमा के वक्त विदेश में थे. इसके अलावा एनआरआई नागरिकों को भी नोट बदलने के लिए नई समय सीमा दी गई है. आरबीआई के आदेश के मुताबिक जो भारतीय नागरिक 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश यात्रा पर थे वे 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट बदल सकेंगे. जबकि एनआरआई 30 जून 2017 तक नोट बदल सकेंगे.

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वन इंडिया के अनुसार, आरबीआई की ओर से शनिवार शाम जारी आदेश में कहा गया, ‘भारतीय नागरिकों के लिए नोट बदलवाने के लिए कोई लिमिट तय नहीं की गई है लेकिन एनआरआई के लिए फेमा के नियमों के मुताबिक (25000 रुपये प्रति व्यक्ति) ही नोट बदले जाएंगे.’ ऐसे जिन लोगों के पास पुराने नोट हैं वे खुद बैंक जाकर अपनी आईडी और निर्धारित समय सीमा के वक्त विदेश में होने का प्रमाण देकर नोट बदलवा सकेंगे. नोट बदलवाने के लिए देश से बाहर होने का प्रमाण देना जरूरी होगा.
आरबीआई ने कहा कि इस मामले में कोई थर्ड पार्टी मान्य नहीं होगी. यानी जिसका पैसा है उसी को नोट बदलवाने जाना पड़ेगा. बैंक ने कहा कि जो लोग पुराने नोट लेकर बैंक आएंगे उनकी धनराशि उनके केवाईसी वाले बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे.
आरबीआई ने यह भी कहा कि जो भारतीय नागरिक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहते हैं उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी. अगर किसी व्यक्ति को आरबीआई निर्धारित समय सीमा के अंदर नोट बदलने से मना करता है तो वह 14 दिन के भीतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई को संपर्क कर सकता है.
आप को बता दें कि यह सुविधा सिर्फ मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर स्थित आरबीआई बैंक कार्यालयों में ही मिलेगी.