पूर्व कर्मचारी पुलिस को नुकसान का मुआवजा चुकाने पूर्व आईएएस अधिकारी को न्यायिक निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने निर्देश दिया कि पूर्व महिला आईएएस अधिकारी को जिसकी उम्र 80 साल हो चुकी है ‘एक लाख रुपये हर्जाना नुक़्सानात के लिए रिटायर्ड कर्मचारी पुलिस को भुगतान करे’ क्योंकि उन्होंने खोजी समिति को इस बारे में रिपोर्ट देते हुए उसकी प्रतिष्ठा को विकृत किया था।

इस जांच समिति 1984 के सिख दुश्मन दंगों की जांच के लिए गठित की गई थी। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट गैर मौजूद सामग्री पर आधारित है जो एक एक सरकारी अधिकारी को माफ नहीं किया जा सकता जब कि उसने जो कारस्तानी है और इसके लिए अपने पद की आड़ ली है वह बदनामी वाली ‘पक्षपातपूर्ण’ परिवारवाद और एक सरकारी कर्मचारी के सांप्रदायिक हितों को खतरे में डाल देने वाली हैं।