पैदाइश और मौत के इंदिराज के लिए आधार कार्ड लाज़िमी

हैदराबाद 28 जुलाई: रियासती हुकूमत ने पैदाइश और अम्वात की तफ़सीलात को दर्ज करवाने के लिए आधार कार्ड को लाज़िमी क़रार दिया है। हुकूमत की तरफ से बाक़ायदा तौर पर अहकामात जारी किए गए।

बावसूक़ सरकारी ज़राए ने ये बात बताई और कहा कि पैदाइश से मुताल्लिक़ तफ़सीलात दर्ज करवाने के लिए वालिदैन ( माँ बाप) के आधार कारडज़ के नंबरात दर करवाने की शर्त रखी गई है और अम्वात की सूरत में इंतेक़ाल के वक़्त शादीशुदा रहने की सूरत में शौहर या बीवी ( शौहर की मौत पर बीवी का और बीवी की मौत पर शौहर) के आधार कार्ड का नंबर दर्ज करवाना ज़रूरी होगा।