बच्चों के हुक़ूक़ और मसाइल के लिए इक़दामात

बच्चों के हुक़ूक़ और मसाइल की यकसूई के लिए हर किसी को इक़दामात करना ज़रूरी है। उनके सुनहरी मुस्तक़बिल के लिए सरपंचस इक़दामात करना चाहीए।

इन ख़्यालात का इज़हार जगत्याल सब कलक्टर सरीकेश बी लुटकर ने सब कलक्टर ऑफ़िस में डेवेझ के सरपंचों के साथ बच्चों के हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ स्कीम (ICDS) की तरफ से मुनाक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में बहैसीयत मेहमान ख़ुसूसी मुख़ातब करते हुए किया।

कमउमर बच्चीयों की शादीयों की रोक थाम और बच्चों के हुक़ूक़ के ताल्लुक़ से पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मुख़ातब करते हुए कहा कि 18 साल से कम उमर लड़के और लड़कीयों के मसाइल और उनके हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरपंचस को इक़दामात करने चाहीए।

उनके हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और सुनहरी मुस्तक़बिल के लिए बच्चा क़ानून 2000 को रूबा अमल लाया गया है। इस मौके पर ICDS प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन रेड्डी ने मुख़ातब करते हुए लड़के और लड़कीयों के लिए मुख़्तलिफ़ मसाइल के लिए मुफ़ीद मश्वरों के लिए टोल फ्री फ़ोन नंबर 1098 क़ायम किया गया है।

हर मौज़ा के आंगनवाड़ी स्नेटरस के ज़ाती इमारत की तामीर के लिए दरकार फंड्स मुक़ामी सरपंच अराज़ी देने पर इमारत तामीर करने का तीक़न दिया।