बड़ी खबर: असम में हटने जा रहा है AFSPA!

केंद्र सरकार ने असम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत विवादास्‍पद आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट (AFSPA) को राज्य से हटाने पर फैसला लिया गया है। यह कानून इसी साल अगस्त में पूरी तरह से हटा लिया जाएगा।

इसके लिए असम से सेना को वापसी के लिए तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है। विशेष बात ये है कि इस कानून को राज्य से तीन दशक बाद हटाया जाएगा।

जागरण डॉट कॉम के अनुसार, अफस्पा के समर्थन और विरोध को समझने के लिए आवश्यक होगा कि हम पहले यह जान लें कि आखिर अफस्पा है क्या? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी अफस्पा देश की संसद द्वारा 1958 में पारित किया गया एक कानून है, जिसके तहत हमारे सुरक्षाबलों को संबंधित क्षेत्र में कार्रवाई संबंधी विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं।

इसके द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों में मुख्यत: सुरक्षाबलों को बिना अनुमति किसी भी स्थान की तलाशी लेने और खतरे की स्थिति में उसे नष्ट करने, बिना अनुमति किसी की गिरफ्तारी करने और यहां तक कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने जैसे अधिकार प्राप्त हैं।