बस में सफ़र के दौरान साड़ी फटने पर आर टी सी को जुर्माना

नलगोंडा : आरटीसी बस में सफ़र करने वाली महिला यात्री की साड़ी फटने पर कनज़्यूमर फ़ोर्म ने आर टी सी की लापरवाही का सख़्त नोट लेते हुए 3 हज़ार रुपय जुर्माना लागू किया है ये घटना तेलंगाना में पेश आई। जानकारी के मुताबिक़ तेलंगाना के नलगुनडा बस स्टेशन से पिछ्ले साल नरसिम्हाराव नामी शख़्स अपनी पतनी वाणी श्री के साथ हैदराबाद के सफ़र के लिए तेलंगाना आर टी सी की सोपर लगझ़री बस में सवार हुए।

बस में चढ़ने के दौरान वाणी श्री की साड़ी बस के दरवाज़े के कटे हुए टीन से लग कर फट गई। जिस पर नरसिमहार राव ने बस ड्राईवर और बस डिपो मैनेजर से भी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये दोनों बस में की तस्वीर, सफ़र के टिकट और दरवाज़े की कटी हुई टीन की तस्वीर ले ली। और कनज़्यूमर फ़ोर्म में आर टी सी की लापरवाही के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई। जिस पर फ़ोर्म ने आर टी सी को 3 हज़ार रुपये नरसिम्हाराव को अदा करने का निर्देश दिया है जिनमें 2 हज़ार रुपये साड़ी के और 1000 रुपय ज़हनी तकलीफ़ देने के शामिल हैं।