बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने जताई हत्या की आशंका !

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की उस अर्जी को विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पेशी के वक्त आने जाने पर हत्या कराने की साजिश का आरोप रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश तथा माफिया डान बृजेश सिंह पर लगाया था।

यह आदेश विशेष कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने बंदी के अधिवक्ता, शासन की ओर से राजेश गुप्ता, वीरेन्द्र सिंह, राधा कृष्ण मिश्र तथा हरिओंकार सिंह के तर्कों को सुनकर दिया।

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चूंकि बंदी ने पेशी के दौरान सुरक्षा मांगी है। इसलिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। कोर्ट ने बंदी को भी निर्देश दिया सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का है इसलिए संबंधित अधिकारी को अर्जी पेश करें।

कोर्ट ने बंदी की कोर्ट में पेशी के संदर्भ में कहा कि कानूनी रूप से आवश्यकता पड़ने पर तलब किया जा सकेगा।