बाम्बए हाईकोर्ट में विधायक की फटकार, इंजीनियरिंग कॉलेजों के खिलाफ शिकायत पर सख्त ज्ञापन

मुंबई: बाम्बए हाईकोर्ट ने आज जनहित याचिका दाखिल करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर‌ भाजपा विधायक(MLA)संजय केलकर की जबरदस्त निंदा की है जिसमें कथित झूठी और फर्जी सूचनाएं उपलब्ध करने पर राज्य में स्थित 300 से अधिक इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया गया है।

थाने के विधायक को अदालत ने उस समय फटकार लगाई जब उनके वकील ने यह सूचना दी कि इस मुद्दे पर वह पुलिस से संपर्क नहीं किया। डिवीज़न बेंच का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति ए ऐस अविका ने विधायक से कहा कि तुम्हें यह समस्या विधानसभा में उठाना चाहिए पहले आप अपनी जिम्मेदारी देना फिर दूसरों से ऐसा करने की उम्मीद रख़े।

कीलकर ने अपने संगठन नागरिक मंच फॉर सन्टीटी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हुए राज्य में 346 कॉलेजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की गुजारिश की थी। जनहित याचिका (पी एल आई) में शिकायत की गई है कि यह कॉलेजस अपने ट्रस्ट सदस्यों और प्रिंसिपालों से साठगांठ करके झूठी, नकली और फर्जी सूचनाएं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रदान की है ताकि हर साल परमिट का नवीकरण करवाया जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने उक्त प्रतिक्रिया दी है और समस्या की सुनवाई 24 जनवरी तक स्थगित कर दी।