बिहार शराबबंदी : रियासत की सरहदों पर लगा बैरियर, सभी दुकानें रात में ही सील

पटना : बिहार रियासत के काबिना में शराबबंदी को आज मंजूरी दिये जाने और इसको लेकर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिये जाने के बाद रियासत में शराबबंदी रात 12 बजे से लागू हो गयी. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने रियासत में शराबबंदी को लेकर बिहार उत्पाद :संशोधन: विधेयक 2016 सभी की मंजूरी से पारित कर दिए जाने के बाद वज़ीरे आला नीतीश कुमार की सदारत में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रियासत में शराबबंदी को मंजूरी दे दी गयी.

बिहार उत्पाद कमिश्नर कुंवर जंग बहादुर ने बताया कि मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल जाने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध महकमा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गयी है जिसके तहत रियासत में आज रात यानी 12 बजे के बाद से शराबबंदी लागू हो जायेगी और जो भी इसका खिलाफवर्जी करेंगे वे बिहार उत्पाद :संशोधन: विधेयक 2016 के तहत सजा के भागीदार होंगे. इस कानून के आज रात से लागू हो जाने पर रियासत में शराब के कारोबार, प्रोडक्शन और इसे बेचने की इजाजत नहीं होगी जिसके बाद लोगों को शराब नहीं दस्तयाब हो पायेगा और इस कानून का खिलाफवर्जी करने वाले को कड़ी सजा दी जायेगी. शराब की दुकानों को सील कर दिया गया. अब बिहार स्टेट बिवरेेज कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से चल रही 655 दुकानों से सिर्फ शहरी इलाके में भारत में बने विदेशी शराब की बिक्री की इजाजत होगी.

facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

बिहार में शराबबंदी को असर बनाने के लिए पड़ोसी रियासतों से भी राब्ता साधा गया है. पडोसी देश नेपाल समेत दीगर रियासतों से जुड़ी सरहदों पर मौजूद चौकी पर निगरानी रखे जाने के साथ जहां चौकी नहीं है, वहां बैरियर का इंतज़ाम किया गया है. कौमी सतह पर शराब के कारोबारी के तहत दूसरे रियासतों के लिए शराब की खेप या स्प्रीट लेकर बिहार होकर गुजरने वाले मालवाहक गाड़ियों के बिहार की सरहद में दाखिल करने पर उस गाडी में जीपीएस और शराब या स्प्रीट की उस खेप में इलेक्ट्रोनिक लॉक लगा दिये जाएंगे और उसे इस रियासत की सरहद के पार करने पर उसे खोल दिया जायेगा और उस गाडी को पहले के 48 घंटे के बजाए अब 24 घंटे के अन्दर बिहार की सरहद को पार कर लेना होगा.

सभी चौकी पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और नदी के जरिए शराब के गैर कानूनी कारोबार पर मोटर बोट के जरिये और रेल डिब्बों में जांच की जाएगी और रेलवे ट्रैक के किनारे शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए दो गाड़ियों के जरिये पेट्रोलिंग की जायेगी. बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए उत्पाद विभाग में एक कण्ट्रोल रूम बनाये जाने के साथ एक टाल फ्री नंबर 15545 और 18003456268 जारी किये जाने के साथ दस दीगर फोन कनेक्शन को इससे जोड़ दिया गया है और पुलिस हेड क्वार्टर ने भी इसको लेकर फैक्स, इमेल और एसएमएस नंबर जारी किये हैं ताकि शराब के गैर कानूनी बिक्री, कारोबार और बनाने के बारे में इत्तिला जमा हो और फौरी कार्रवाई की जा सके