बेटी से रेप के आरोपी को कोर्ट ने दी सात साल सश्रम कारावास की सज़ा

हैदराबाद: अची रेड्डी नगर के फलकनुमा निवासी एक 55 वर्षीय व्यक्ति को अपनी किशोर बेटी से रेप कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को एक आपराधिक अदालत ने सात साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है |
सूत्रों के मुताबिक उमर खान ने 2005 में कई महीनों तक अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया था |  एसीपी फलकनुमा ताजुद्दीन अहमद ने बाताया कि एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से आरोप साबित हुआ है |

नामपल्ली अदालत के AMSJ  न्यायाधीश बी साई कल्याण चक्रवर्ती ने दोषी को बलात्कार (आईपीसी 376) और आपराधिक धमकी (506) के तहत सज़ा सुनाई है |एसीपी ने बताया कि जब बलात्कार हुआ था तब दोनों एक ही घर में रह रहे थे | कुछ महीनों बाद लड़की के गर्भवती हो जाने के बाद उसकी माँ को इस बारे में पता चलने पर मामला दर्ज किया गया | लेकिन आरोपी पिता ने धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो बेटी को जान से मार दूंगा |

 

उमर खान इलाक़े में ही छोटी-मोटी नौकरी कर रहा था|  मामला दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया | बाद में लड़की और उसकी माँ की अनुमति से लड़की का अबार्शन किया गया | पीड़ित शहर में अब अपनी माँ के साथ रहती है |