भारतीय कमांडर अभिनंदन को रोकने के लिए दी गई याचिका, पाकिस्तान की अदालत ने किया खारिज

बंदी बनाए गए भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई रोकने के लिए पाकिस्तान के एक नागरिक ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने देश के खिलाफ अपराध किया है और इसलिए उनके खिलाफ यहीं सुनवाई होनी चाहिए।

इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की वायुसेना के बीच हुए संघर्ष के दौरान बुधवार को मिग-21 पाकिस्तान की सीमा में गिर गया था। मिग21 में सवार पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। हालांकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को तय किया कि वह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिहाज से बातचीत शुरू करने के लिए ‘पहले कदम’ के रूप में पायलट को रिहा करेगा।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।