मकान सील तोड़ने पर SC ने सांसद मनोज तिवारी को भेजा अवमानना ​​नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य निगरानी समिति द्वारा दायर की गई एक रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को बुधवार के खिलाफ अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। मनोज तिवारी पर कथित रूप से नगर निगम द्वारा सील किए गए मकान का ताला तोड़ने का आरोप है।

जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बैंच ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद को 25 सितंबर को पेश होने का आदेश देते हुए कहा कि यह “दुर्भाग्यपूर्ण” है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने की कोशिश की थी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, निगरानी समिति की रिपोर्ट को समझने के बाद, बैंच ने इसे एक “बेहद चिंताजनक स्थिति का मामला” होना पाया है, क्योंकि तिवारी के खिलाफ पूर्वी दिल्ली में एक मकान की सील तोड़ने के आरोप लगाए गए थे।

इस मामले में अदालत की सहायता कर रहे सीनियर वकील रंजीत कुमार “अमीकस क्यूरी” ने समिति की रिपोर्ट बेंच के सामने रखते हुए कहा कि इसके साथ कथित घटना का एक वीडियो भी संलग्न किया गया था। उन्होंने बैंच को बताया कि इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) की शिकायत के आधार पर मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।

गौरतलब है कि गोकलपुरी इलाके में एक सीलबंद घर का ताला तोड़ने के आरोप में भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई थी।

उत्तर-पूर्व दिल्ली में कथित तौर पर दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए एक घर को डेयरी को रूप में इस्तेमाल किए जाने पर उसे सील कर दिया गया था।