मद्रास हाई कोर्ट में महात्मा गांधी के नाम से महात्मा हटाने की याचिका, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

जाधवपूर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर ने नोटों पर लगी महात्मा गांधी की फोटो में उनके नाम के आगे से ‘महात्मा’ शब्द हटाने की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

ख़बर रहे कि कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर एस मुरुगनंतम ने नोटों पर लगी महात्मा गांधी की फोटो में उनके नाम के आगे से ‘महात्मा’ शब्द हटाने की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुरुगनंतम की याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की बेंच ने कहा कि इस तरह की पीआईएल केवल और केवल कोर्ट के काम में बाधा डालने का काम करती हैं और इससे कोर्ट का कीमती समय भी बर्बाद होता है।

वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि नोटों के ऊपर से राष्ट्रपिता गांधी के नाम के आगे से महात्मा शब्द ना हटाकर सरकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 का उल्लंघन कर रही है। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया था कि रिजर्व बैंक भी महात्मा शब्द का इस्तेमाल करके समानता के सिद्धांत का उल्लंघन ही कर रहा है, जो की संविधान की मूल संरचना है।