मर्द औरतों से ज्यादा समझदार, इसलिए उनको तीन तलाक का हक़ : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक को सही ठहराने के लिए ऐसी दलील का सहारा लिया है, जिसे बेतुकी ही कहा जा सकता है। हालांकि तलाक हदिश और कुरान के मुताबिक सही है लेकिन, बोर्ड का कहना है कि पुरुषों का अपनी भावनाओं पर ज्यादा कंट्रोल होता है, इसलिए उनके द्वारा जज्बाती फैसले लेने की संभावना बहुत कम होती है। बोर्ड ने न सिर्फ तीन तलाक को सही करार दिया है बल्कि पुरुषों को बहु विवाह के अधिकार की भी वकालत की है। बोर्ड का कहना है कि इसका मकसद महिलाओं की रक्षा करना है।

बोर्ड द्वारा दाखिल हलफनामे में उल्लेख किया गया है, ‘पुरुषों के पास फैसला लेने की बड़ी ताकत होती है, जिस कारण शरिया ने पतियों को तलाक का हक़ दिया है। उनसे जल्दबाजी में फैसले लेने की संभावना नहीं होती हैं और वे अपनी भावनाओं पर काबू रखने में ज्यादा काबिल होते हैं।’ तीन तलाक के साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पुरुषों को चार शादियां करने की अनुमति देने वाले इस्लामी बहु-विवाह कानून की भी पुरजोर वकालत की है। बोर्ड ने अपनी दलील में कहा है कि इसका मकसद अवैध संबंधों को रोकना है और महिलाओं की रक्षा करना है।

हलफनामे में बोर्ड ने तर्क दिया है कि मनचाहे तलाक से मुस्लिम महिलाओं की रक्षा की कोर्ट की चिंता फिजूल है। बोर्ड ने कहा है कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट के शाह बानो मामले में फैसले को पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने जो कानून बनाया था, वह मुस्लिम महिलाओं की रक्षा के लिए काफी है।