मानहानि मामला: केजरीवाल और अन्य को जमानत

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं को जिन्हें केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर मानहानि मामले में बतौर आरोपी समन जारी किया गया था, सिटी कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिशा दास ने अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, संजय सिंह, कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और दीपक बाजपाई को 9 मार्च को जारी समन पर अदालत में उपस्थिति के बाद उनकी पेशकश जमानत मंजूर कर ली।

अदालत ने उन्हें 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत राशि का मिलान गारंटी जमा करने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा अरुण जेटली अदालत में पुलिस की भारी भीड़ के बीच पहुंचे ताकि प्रतिद्वंद्वी दलों के समर्थकों में संभावित टकराव न हो।

पटियाला हाउज़ कोर्ट के बाहर दोनों दलों के समर्थकों की भारी संख्या प्रस्तुत हो गई थी। सुनवाई शुरू होने से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। अदालत परिसर में प्रवेश बंद कर दिया गया था और केवल आरोपियों को ही जाने की अनुमति दी जा रही थी। अदालत में सुनवाई 2.35 बजे शुरू हुई और आरके विधवा और सी एल गुप्ता ऐडवकेटस ने केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश होते हुए कहा कि उन्हें दस्तावेजों का पूरा सेट की नकल प्रदान नहीं की गई है।