मिनहाज अंसारी की हिरासत में मौत के मामले में थानेदार हरीश पाठक की जमानत याचिका खारिज

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जामताड़ा में हिरासत में हुई मौत के मामले में निलंबित थाना प्रभारी हरीश पाठक की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एबी सिंह ने निलंबित थाना प्रभारी हरीश पाठक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

हरीश पाठक को हिरासत में हुई मौत के मामले में आरोपित बनाया गया है। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। जामताड़ा के नरायणपुर थाने में 2016 में हिरासत के दौरान मिनहाज की मौत गई थी।

उस दौरान हरीश पाठक नरायणपुर थाने के प्रभारी थे। मिनहाज की मौत केबाद उसकी मां अजहौला बीबी ने पाठक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।