मुर्ति विसर्जन और मुहर्रम के लिए अलग- अलग रुट तैयार करें कोलकाता पुलिस- हाई कोर्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मुहर्रम पर भगवान दुर्गा की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के मामले मे कोलकाता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका लगा है। कोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को पलटते हुए एक सितंबर को मुहर्रम के दिन भी मूर्ति विसर्जन की इजाजत दे दी है।

कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि मुहर्रम के दिन भी रात 12 बजे तक मूर्ति विसर्जन हो सकेगा। हाई कोर्ट ने इस संबंध में ममता बनर्जी सरकार के सभी आदेश खारिज किए।

हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि विसर्जन और मुहर्रम के लिए रूट फाइनल करे। हाईकोर्ट ने इसके लिए पुलिस को व्यवस्था बनाने को कहा है। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह दोनों कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग रूट तैयार करें।