पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की ओर से बैरून जाने की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर अपना फैसला महफूज़ रख लिया है | मुशर्रफ के वकील ए.क्यू. हालपोतो ने सिंध हाई कोर्ट से गुजारिश किया है कि मुशर्रफ का नाम होम मिनिस्ट्री की एक्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाया जाए, क्योंकि साबिक फौजी चीफ अपनी बीमार वालिदा से मिलने के लिए दुबई जाना चाहता है |
हाई कोर्ट ने जिरह सुनने के बाद पीर के रोज़ फैसला महफूज़ रख लिया | हालपोतो ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म के मद्देनजर मुशर्रफ का नाम बैरून जाने से बैन करने वाली इस लिस्ट में शामिल किया है | जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि अदालत ने मुशर्रफ का नाम लिस्ट में शामिल करने को लेकर कोई ऑर्डर जारी नहीं दिया था |
मुशर्रफ को साबिक वज़ीर ए आज़म बेनजीर भुट्टो समेत चार बड़े मामलों में जमानत मिली हुई है लेकिन वह फिलहाल स्पेशल कोर्ट में 2007 के दौरान इमर्जेंसी लगाने को लेकर बगावत के इल्ज़ाम का सामना कर रहे हैं स्पेशल कोर्ट ने साबिक फौजी सरबराह मुशर्रफ को 24 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है |