मैटरनिटी बिल को मंजूरी ऐतिहासिक क्षण: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मातृत्व विधेयक को मंजूरी ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा कि इस विधेयक के तहत संगठित क्षेत्र में 12 सप्ताह की मटरन्टी विदा वृद्धि कर उसे 26 सप्ताह कर दिया गया है। लोकसभा में इस कानून को मंजूरी एक ऐतिहासिक क्षण है और महिलाओं के नेतृत्व विकास की दिशा में हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है।

कल लोकसभा में इस बिल को मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा 9 महीने पहले ही मंजूरी दे चुका था। इससे लगभग 18 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। मोदी ने कहा कि यह विधेयक इस बात को सुनिश्चित करता है कि माँ और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य और अच्छी देखभाल संभव हो सके।

यह एक योग्य स्वागत कानून है। इसके जरिए महिलाओं के रोजगार की सुरक्षा है। कार्यालयों में बच्चों की देखभाल केन्द्रों की स्थापना भी सराहनीय है। कानून के तहत जिन कार्यालयों में 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं उनके पहले दो बच्चों के लिए देखभाल केन्द्रों की स्थापना का सहसंबंध लगाया गया है। तीसरे बच्चे के लिए यह सुविधा केवल 12 सप्ताह उपलब्ध रहेगी।