मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी पैदाईश तारीख के लिए होगा मंज़ूर

पटना : रियासती इलेक्शन कमीशन ने जिलों को हिदायत दिया है कि पंचायत इन्तिखाब में किसी भी ओहदे के लिए नोमिनेशन दाखिल करते वक़्त उम्मीदवारों की तरफ से अपनी तालीमी क़ब्ल्लियत का तफ्सीलात दे।

अगर कोई उम्मीदवार मैट्रिक या उसके बराबर इम्तिहान पास है तो सर्टिफिकेट में जो पैदाईश तारीख दी गयी है, उसे ही कानूनन माना जायेगा। उम्मीदवारों के नोमिनेशन के दिन उम्र की मुद्दत 21 साल होनी चाहिए. 21 साल से कम उम्र के उम्मीदवार का नोमिनेशन रिजेक्ट हो जायेगा। उम्मीदवारों की तरफ से नोमिनेशन दाखिल करते वक़्त पैदाईश तारीख को लेकर कई तरह की शिकायतें 2011 के आम इन्तिखाब के दौरान कमीशन को मिली थी।

कमीशन ने तमाम जिलों को इस सिलसिले में सूरते हाल वाजहे कर दी है। यह कहा गया है कि नोमिनेशन दाखिल करते वक़्त मैट्रिक या उसके बराबर इम्तिहान पास उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट की ज़ेरॉक्स कॉपी नोमिनेशन ख़त के साथ अटैच्ड करनी होगी।