यूपी सरकार को हाई कोर्ट का आदेश, चार महीने में 4010 दरोगा की करे भर्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगले चार महीने में 4010 दरोगा एवं प्लाटून कमांडरों की भर्ती प्रक्रीया पूरी कर लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने और सफल उम्मीदवारों की चयन सूची जारी करने के आदेश दिए हैं। दो दिनों पहले ही हाई कोर्ट ने दरोगा भर्ती रद को रद कर दिया था।
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जज न्यायमूर्ति राजन रॉय ने 43 पेज के अपने आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रीया हर हल में चार महीने में पूरे हो जानी चाहिए। जज ने यह आदेश याचि अभिषेक कुमार सिंह एवं अन्य सहित कुल 37 आवेदनकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। 2014 में 4010 दरोगा की चयन प्रक्रीया पूरी की गई थी। मगर इसके खिलाफ 2015 में फेल आवेदनकर्ता हाई कोर्ट चले गए थे। इसके आधर पर कोर्ट ने नियुक्ति पत्र जरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर आदेश का उल्लंघन कर कई आवेदनकर्ता ट्रेनिंग पर भेज दिए गए थे। इसे कोर्ट नेबअवमानना माना वर्बदो दिनों पहले 4010 दरोगा की भर्ती को रद कर ने के आदेश दिए अब नए सिरे से चार महीने में भर्ती प्रक्रीया पूरी कर चयनित उम्मीदवारों की सूची जरी करने को कोर्ट ने कहा है।

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