यौन अपराध विडियो और साइबर क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और सर्च इंजनों से किया जवाब तलब

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों और साइबर अपराध से संबंधित वीडियो को शेयर करने पर प्रतिबंध की मांग वाली एक याचिका पर तीन इंटरनेट सर्च इंजन और सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से जवाब मांगा है।

जस्टिस मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने एनजीओ प्रज्वला की याचिका पर गूगल इंडिया, याहू इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड और फेसबुक से 9 जनवरी तक जवाब मांगा है और पूछा है कि वह एक ऐसे सिस्टम का निर्धारण करें जहाँ पर ऐसे विडियो को रिपोर्ट कर ब्लाक कराया जा सकता है।

प्रतिक्रिया के लिए अदालत का नोटिस हैदराबाद के गैर सरकारी संगठन प्रज्वला द्वारा दो बलात्कार वीडियो के साथ दाखिल एक पत्र की सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। एक पेन ड्राइव में जमा की गयी इन दो वीडियो में एक आदमी को एक औरत के साथ बलात्कार करते दिखाया गया है जबकि दूसरा आदमी फिल्म बना रहा है।

एनजीओ की वकील अपर्णा भट्ट ने कहा कि यौन अपराधों के वीडियो बना कर ऑनलाइन पोस्ट किया जा रहा है, उन्होंने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने की वकालत की।

याचिका पर जवाब मांगे जाने पर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पीठ को बताया।

सीबीआई साइबर अपराध के मामलों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।