राजनीतिक दलों को टैक्स छूट के खिलाफ दायर याचिका को SC ने किया खारिज

नई दिल्ली: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि यह किसी भी संविधान का उल्लंघन नहीं करता है.

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जागरण के अनुसार, चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ वाली बेंच ने बताया कि आयकर छूट स्वीकार करने का निर्णय आधिकारिक निर्णय है, और संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है. यह कार्रवाई इनकम टैक्स से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है, और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है.
वहीँ एडवोकेट एम एल शर्मा जिन्होंने यह याचिका दर्ज करायी थी उनका आरोप था कि जब आम आदमी से कर वसूला जाता है तो राजनीतिक दलों को आयकर से छूट क्यों दी जाती है.

जनहित याचिका में धारा 13(ए) को निरस्त करने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्तदान की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. चुनाव आयोग ने भी चुनाव में काले धन के प्रवाह पर रोक के प्रयास के तहत सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया था, ताकि राजनीतिक दलों को दो हजार रुपये और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त योगदानों पर रोक लगाई जा सके, अभी तक ये छूट 20000 रुपये है.