रूडी शीटर अय्यूब खान के खिलाफ पीडी अधिनियम

हैदराबाद 28 दिसंबर: रूडी शीटर अय्यूब खान उर्फ ​​अय्यूब पहलवान को मुंबई एयरपोर्ट से हैदराबाद संक्रमण के बाद पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। उपायुक्त पुलिस साउथ ज़ोन श्री वी सत्य नारायना ने गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि उसके खिलाफ कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में फर्जी पासपोर्ट प्राप्त करने पर मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आयुक्त पुलिस ऑफ हैदराबाद श्री एम महेंद्र रेड्डी की ओर से रूडी और ग़ुंडा अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पी डी एक्ट लागू किए जाने की आशंका के तहत वर्ष 2014 में अयूब खान ख़लीज देश फरार हो गया था। वर्ष 2010 में क्षेत्र गोलकंडा के आरिज़ी पता और पिता जहांगीर खान का नाम बदलते हुए सईदुद्दीन खान और जन्म में भी परिवर्तन कर के एक पासपोर्ट प्राप्त किया।

बाद में इस पासपोर्ट पर दुबई, सऊदी अरब, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की यात्रा की। जबकि वह अमेरिका भाग जाना चाहता था। डीसीपी श्री सत्यनारायण ने बताया कि रूडी शीटर अय्यूब खान के पास जुमला तीन पासपोर्ट है और साबिक़ में प्राप्त किए गए दो पासपोर्ट की तफ़सीलात के आधार पर लुक आउट नोटिस के जरिए देश के सभी एयरपोर्ट को चौकस किया जाना भी फायदेमंद नहीं हुआ और वह पुलिस के चंगुल से बचा रहा। वे अक्सर भारत आया जाया करता था।

हैदराबाद सिटी पुलिस के आईटी सेल ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अय्यूब के तीसरे पासपोर्ट का भी पता लगाया और पासपोर्ट नंबर पर ताजा लुक आउट नोटिस जारी किया गया, जिसका इलम अय्यूब खान को नहीं था। वे हसब-ए-मामूल मुंबई एयरपोर्ट से हैदराबाद आने की कोशिश कर रहा था कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर के हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दिया।

डीसीपी ने बताया कि अय्यूब खान जुमला 72 संगीन वारदातों हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट और अन्य मामलों में शामिल है जबकि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वर्ष 2002 में पेश आए एडवोकेट मन्नान ग़ौरी हत्या केस में उसे उसे उम्रकैद की सज़ा-ए-हुई थी। लेकिन इस सजा को हैदराबाद हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित करते हुए उसे बरी कर दिया था जिसके बाद वह फरार हो गया।